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यात्रा प्रतिबंध पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका, अमेरिकी अदालत ने लगाई रोक

वॉशिंगटन: अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने व्हाइट हाउस को आव्रजन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश के अन्य चरण को लागू करने से रोक दिया है. इसके लागू होने से कुछ घंटे पहले ही यह फैसला आया है. हवाई में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक वॉटसन का यह फैसला अमेरिका में कुछ देशों के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के ट्रंप के प्रयासों के लिए झटका है. व्हाइट हाउस ने ऐसा संकेत दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा. वॉटसन ने कहा कि यात्रा प्रतिबंध का तीसरा चरण कानून के तहत न्यायोचित नहीं है. इस प्रतिबंध से उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यत: छह मुस्लिम देशों के लोग प्रभावित हैं.

वॉटसन ने अपने फैसले में लिखा कि इस प्रतिबंध में पहले के आदेशों की तरह कमियां हैं. इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि छह देशों के 15 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए कैसे हानिकारक होगा. मुस्लिम देशों ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर 90 दिन के अस्थायी प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने पर उसकी जगह गत महीने नए आदेश की घोषणा की गई थी.

इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेंट-विरोधी फैसले को रोकने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. हालांकि इस फैसले की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी ऐसे में अदालत का यह फैसला रिपब्लिकन पार्टी के लिए सांकेतिक जीत थी. दरअसल यह यात्रा प्रतिबंध 90 दिनों के लिए था और फैसला आने से पहले ही समाप्त हो चुका है. इसके जरिए अमेरिका में मुस्लिम बहुल आबादी वाले छह देशों के लोगों के देश में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था.

छह मार्च को आए इस आदेश का मेरीलैंड और हवाई ने विरोध किया था. बाद में इसे नलंबित कर दिया गया था. वर्जीनिया के रिचमंड और कैलिफोर्निया के सान फ्रांसिस्को स्थित अपीलीय अदालत ने क्रमश: मई और जून में फैसले के निलंबन को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने कल मेरीलैंड के फैसले के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया था.