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मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर उत्साहित हैं लोग, ADG ने कहा- मिलेगी मदद

राज्य सभा में सलेक्ट कमेटी के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट लाया जा रहा है उसे लेकर उत्तराखंड के लोग बेहद उत्साहित हैं. बात चाहें आम नगारिक की हो या फिर पुलिस के आलाधिकारीयों की, सबका मानना है कि इस बिल के आने से न केवल सड़कों पर चलने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे. बल्कि कम उम्र में दोपहिया और चार पहिया चलाने वालों पर अंकुश लगेगा. इससे उनका जीवन की भी सुरक्षा हो सकेगी.  

संदीप कुमार नाम के बस ड्राइवर का इस एक्ट पर कहना है कि इस एक्ट से उन लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी, जो लोग एक्सीडेंट के बाद अस्पताल दूर होने के कारण रास्ते में दम तोड़ देते थे. सिटी बस ड्राइवर की माने तो अब हम इस बिल के पास होने के बाद कई ऐसी जानें बचा सकते हैं, जो सड़क पर दम तोड़ दिया करती हैं. ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है.

देहरादून के स्थानीय निवासी महिमा कत्याल कहती हैं कि आने वाला वक्त यंग इण्डिया का है. इस एक्ट से अब आने वाले वक्त में सड़को पर वाहन कैसे चलाया जाए और कैसे खुद को और दूसरों को सुरक्ष‍ित रखा जाए इसका निर्धारण हो सकेगा. निश्चित तौर पर इस एक्ट के लागू होने से लोगों की जान बचेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे. 

इस एक्ट पर ADG कानून व्यवस्था अशोक कुमार कहते हैं कि ये एक्ट पुलिस तंत्र को जरूर मदद करेगा. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मां-बाप के द्वारा गाड़ी चलाने के लिए देना. उनको बाइक खरीद कर देना भी अपराध है. क्योंकि मां-बाप जानते है कि उनका बच्चा अभी गाड़ी चलाने के लायक नहीं हुआ. अगर ये बच्चे सड़कों पर गाडी चलाते हैं, स्टंट करते हैं तो ऐसे में वो खुद और दूसरों के जान से भी खि‍लवाड़ करते हैं. इसके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही होगी.

साथ ही जुर्माने की राशि बढ़ने से शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी चलने वालों पर रोक लगेगी. सीट बेल्ट का होना, हेल्मेट पहनकर दोपहिया चलाना, ये नियम वाहन चालक की सुरक्षा के लिए ही है. कम से कम उनको अपने जिंदगी का ख्याल रखना चाहिए. अशोक कुमार ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा की ये बिल बेहद सराहनीय है. इसे लागू कर सरकार ने एक और कदम देश की प्रगति के लिए बढ़ाया है.