मुंबई: विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को मनी लांड्रिंग कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या की 1,620 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश पीआर भावके ने गुरुवार को माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए ईडी को उनकी चल संपत्ति जब्त करने की इजाजत दे दी।
अधिकारियों ने बताया कि माल्या के फ्रीज और गिरवी शेयरों को जब्त करने का आदेश लागू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय शीघ्र ही अदालत के आदेश की प्रति माल्या सहित इससे जुड़े सभी पक्षों को भेजने जा रहा है। ईडी ने इन संपत्तियों की सूची सुनवाई के दौरान अदालत में सौंपी थी।
इससे पहले ईडी दो बार में माल्या की 8,041 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। अदालत ने कहा है कि उसके अगले आदेश तक यह संपत्ति माल्या अथवा उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को न दी जाए। हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने माल्या की विदेश स्थित संपत्ति को जब्त करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया।
पिछले महीने ईडी ने विशेष अदालत से माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की इजाजत मांगी थी। उसका कहना था कि पूछताछ के लिए कई बार बुलाए जाने के बावजूद शराब कारोबारी हाजिर नहीं हुए हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी के कई वारंट लंबित रहने का हवाला देते हुए निदेशालय ने अनुच्छेद 82 के तहत कार्रवाई की मांग की थी।