Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

मार्कंडेय काटजू को राहत नहीं, गाँधी को ब्रिटिश और बोस को जापानी एजेंट बताया

1478865005markandey-katjuनई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मार्कंडेय काटजू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपनी टिप्पणी की निंदा करने वाले संसदीय प्रस्ताव को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की याचिका उन्हें सुने बगैर ही खारिज कर दी। काटजू ने गांधी को ब्रिटिश एजेंट और बोस को जापानी एजेंट कहा था, जिसके लिए संसद ने उनकी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। शीर्ष अदालत ने हालांकि न्यायमूर्ति काटजू की याचिका को तवज्जो न देने की केंद्र की अपील भी खारिज कर दी। केंद्र ने कहा था कि काटजू की याचिका में कोई दम नहीं है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.