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महाविद्यालयों के 200 मीटर के दायरे के अंदर नहीं बिकेंगे नशीले पदार्थ

देहरादून| अब राज्य के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के मुख्य द्वार से 200 मीटर के दायरे में मादक पदार्थो, तंबाकू उत्पादों आदि की बिक्री नहीं होगी। ऐसी दुकानों को हटाने की व्यवस्था महाविद्यालय को अपने स्तर से करनी होगी। उच्च शिक्षा निदेशक ने महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने, राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने और नशा मुक्ति के लिए निर्देश जारी किए।Default

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीसी मलकानी की ओर से प्रदेश के तमाम शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को भेजे गए पत्र में चार बिंदुओं पर कार्यवाही करते हुए निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना है।

उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के मुख्य द्वार से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी मादक पदार्थ, शराब, तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। ऐसी दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश महाविद्यालयों को दिए गए हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है कि तमाम शिक्षक महाविद्यालयों में कम से कम पांच घंटे उपस्थित रहेंगे। शिक्षकों की बायोमैटिक हाजिरी की रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी।

पत्र में उच्च शिक्षा निदेशक ने संस्थानों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का वादन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हर माह कम से कम एक बार सभी छात्र-छात्रएं और कार्मिक स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसके तहत ही एनएसएस के राज्य स्तरीय दो सम्मेलन हल्द्वानी और देहरादून में आयोजित किए जाएंगे।

इन सम्मेलनों में स्वयंसेवियों को स्वच्छता अभियान और निर्मल गंगा अभियान के प्रति जागरूक किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मलकानी ने कहा कि इन चार बिंदुओं पर कार्यवाही कर इससे निदेशालय को भी अवगत कराया जाए।

 

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