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महाराष्ट्रः सरकार ला रही है नया कानून, दूध में की मिलावट तो होगी गैर जमानती 3 साल की सजा

महाराष्ट्र में राज्य सरकार जल्द ही एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद मिलावटी दूध बेचने वालों पर लगाम लगेगी। सरकार ऐसे लोगों को अधिकतम तीन साल की सजा देगी, जिस पर जमानत का प्रावधान भी नहीं होगा। 

 

महाराष्ट्र होगा देश का पहला राज्य
अगर यह बिल विधानसभा में पास हो गया तो महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां पर मिलावटी दूध बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। राज्य के खाद्य मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि राज्य सरकार इस पर काम कर रही है और कानून में संशोधन किया जाएगा। अभी महाराष्ट्र में मिलावट करने वालों को छह महीने की सजा देने का प्रावधान है, हालांकि इस पर आरोपी को जमानत मिल जाती है। 

आजीवन कारावास की थी मांग
विधानसभा में ज्यादातर सदस्यों ने ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास देने की मांग की थी, जिसको लागू करने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए ठुकरा दिया गया। वहीं भाजपा के सदस्य अमित साटम ने कहा कि अकेले मुंबई में 30 फीसदी मिलावटी दूध की आपू्र्ति होती है। 

इनसे होती है दूध में मिलावट
दूध की मिलावट में कई तरह के तकनीकों के साथ ही उसमें कई हानिकारक पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिससे खुली आंखों से असली व मिलावटी दूध में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। दूध विक्रेता अपने निजी फायदे के लिए लोगों की सेहत से नुकसान करते हैं।

दूध ज्यादा देर तक चले, इसलिए हाइड्रोजन पराक्साइड डालते हैं जो दूध के फायदेमंद तत्वों को नष्ट कर देती है। रसायन मिलने से दूध फायदा तो करता ही नहीं बल्कि सेहत को नुकसान पहुंचाता है। दुकानदारों को हाइड्रोजन पराक्साइड मिलाने पर फायदा है कि दूध खराब नहीं होता। वहीं, जगह-जगहों में दूध से क्रीम निकालने के लिए डेयरियां खुली हुई हैं। 

लीवर, किडनी पर पड़ता है असर
लंबे समय तक कैमिकल युक्त दूध पीने से आप अपने शरीर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैमिकल वाला दूध दस्त, उल्टी आदि बीमारियां कर देता है। लंबे समय तक सेवन करने पर लीवर, किडनी, हृदय की बीमारियां बना देता है।