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बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

 कर्नाटक संकट को लेकर बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय कर सकता है कि पहले विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होगा या स्पीकर अयोग्यता की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए. कोर्ट के फैसले का सीधा असर, गुरुवार को होने वाले कांग्रेस-जेडीएस सरकार के बहुमत परीक्षण पर आदेश का पड़ेगा. 

इससे पहले, मंगलवार को जब कार्यवाही शुरू हुई तो बागी विधायकों की तरफ से पेश वरिष्‍ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायकों को इस्तीफा देने का मौलिक अधिकार है इसे नहीं रोका जा सकता. संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक इस्तीफा तुरंत स्वीकार करना होगा. जब तक इसपर फैसला नहीं होता तक तक उन्हें सदन में पेशी से छूट दिया जाय. इस पर विधानसभा स्पीकर की तरफ से दलील दी गई कि अयोग्यता और इस्तीफा पर फैसला का अधिकार स्पीकर का है. जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं दे देता तब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता.

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सबसे पहले बागी विधायकों की ओर से सबसे पहले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट है. रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि 10 विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर को फैसला लेना है जो कि अभी पेंडिंग है, 10 विधायक पहले ही स्पीकर के सामने पेश हो चुके हैं.

मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर के सामने विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने की मांग का लंबित होना, उन्हें इस्तीफे पर फैसला लेने से नहीं रोकता, ये दोनों अलग अलग मामले हैं. मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर स्पीकर इन विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करते हैं तो राज्य की सरकार अल्पमत में आ जायेगी, 18 तारीख़ को विश्वासमत है.