नई दिल्ली:
बैंकिंग और अन्य सेवाओं के मद्देनज़र कई बदलाव इस माह हो गए हैं तो कुछ बहुत जल्द लागू होंगे.पैन कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण नियम 5 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के अलावा भी पैन कार्ड से कई सारे नियम जुड़े हुए हैं।
जानिये क्या हैं बड़े बदलाव
- अगर कोई एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए पैन कार्ड बनवाना जरूरी है।
- अगर किसी बिजनेस संस्थान का सालाना कारोबार 5 लाख से ज्यादा है तो भी उसे पैन नंबर लेना होगा।
- इसके अलावा अब उस स्थिति में भी पैन लेना होगा जबकि कुल बिक्री-कारोबार-सकल प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपए से अधिक नहीं हों।
- अगर आप कार या बाइक खरीद रहे हैं तो भी पैन कार्ड नंबर देना होता है।
- इसके अलावा 10 लाख से ऊपर की अचल संपत्ति बेचने पर भी पैन नंबर जरूरी होता है।
- अगर आप 2 लाख से ऊपर कोई सामान या सेवा खरीदते हैं तो भी पैन कार्ड देना जरूरी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने पर भी पैन नंबर बताना होता है।
- अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा नकदी जमा करते हैं तो बैंक आपसे ये नंबर मांगता है।
- वहीं 50 हजार रुपए से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते समय भी पैन जरूरी होता है।
- इसके अलावा विदेशी करेंसी, म्यूचुअल फंड बॉन्ड, डिबेंचर या 1 लाख रुपए से ज्यादा के अनलिस्टेड शेयरों की खरीद के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है।
- अगर किसी के माता-पिता अलग हो गए हैं तो पैन कार्ड में पिता नाम देना जरूरी नहीं होगा।
- पैन कार्ड से जुड़े नए नियम 5 दिसंबर से लागू होंगे और इस तरह के लोगों को 31 मई 2019 तक पैन नंबर लेना जरूरी होगा।
- नए नियम के हिसाब से अब पैन कार्ड के बदले सिर्फ पैन नंबर ही काफी होगा।
- फाइनेंस एक्ट 2018 में ये बदलाव कर दिया गया है। पहले लेमिनेटेड कार्ज जारी करने का नियम था अब नई सीरीज में 10 नंबर को ही पैन की मान्यता दे दी गई है।
- इनकम टैक्स विभाग भारत में सभी टैक्स भरने वालों को 10 डिजिट का पैन नंबर जारी करता है।ये हर एक के लिए यूनिक होता।
- व्यक्तियों के अलावा ये कंपनियों के लिए भी जारी होता है। जब भी आप टैक्स रिटर्न भरते हैं इस नंबर को लिखना जरूरी होता है