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पूर्व सैनिक के परिवार को एक करोड़ देने पर दिल्ली सरकार का यू टर्न

पूर्व सैनिक राम किशन के परिवार को एक करोड़ रुपए देने के मामले में दिल्ली सरकार ने पलटी मारी है।दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि हमने सिर्फ ऐलान किया है। प्रस्ताव एलजी के पास भेजा जाएगा वही अंतिम फैसला लेंगे। इससे पहले  पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को एक करोड़ रूपये का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में आज एक जनहित याचिका दायर की गयी। जनहित याचिका में ग्रेवाल को शहीद घोषित करने के केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के फैसले का भी विरोध किया गया है।

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सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार ग्रेवाल ने पिछले दिनों कथित रुप से एक रैंक एक पेंंशन (ओआरओपी) के मुद्दे को लेकर आत्महत्या कर ली थी। याचिका पर सात नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है। वकील अवध कौशिक ने यह याचिका दायर की है जो इससे पहले भी आत्महत्या करने वाले दो लोगों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने के दिल्ली सरकार के ऐसे ही फैसलों को चुनौती दे चुके हैं।
नयी याचिका में कौशिक ने दावा किया है कि पूर्व सैनिक के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देकर केजरीवाल और उनकी सरकार आत्महत्या के कृत्य का महिमामंडन कर रही है। उसका समर्थन कर रही है और उसका प्रचार कर रही है।
उन्होंने अदालत से दिल्ली सरकार के इस फैसले को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि यह ‘सार्वजनिक धन की हेराफेरी’ है।

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