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तीन तलाक के मुद्दे पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

400x400_image60469171इलाहाबाद : मुस्लिम महिलाओं के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय ने महत्वपूर्ण काम किया है। दरअसल तीन तलाक के मसले पर बहस का सामना कर रही और आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के एकतरफा रूख से परेशान महिलाओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय से राहत मिली है। इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा है कि तीन तलाक असंवैधानिक है और महिला अधिकारों के विरूद्ध भी है।

इस दौरान खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति लाॅ बोर्ड संविधान से अलग नहीं कहा जा सकता है। गौरतलब है कि तीन तलाक के मसले पर विधायिका और आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च विधायी निकाय का दर्जा है और सभी इसके दायरे में हैं लेकिन मुस्लिम संगठन कथित तौर पर तीन तलाक की परंपरा का समर्थन कर रहे हैं।

बहरहाल तीन तलाक के की परंपरा का विरोध करने वाली महिलाओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय  के निर्णय से राहत मिली है। दरअसल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्टतौर पर कहा है कि पर्सनल लाॅ बोर्ड संविधान से उपर नहीं है ऐसे में उस पर भी यह बात मान्य होती है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि लैंगिक भेदभाव करने वाली प्रथा को न्याय, गरिमा और समानता के सिद्धांत के आधार पर इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि सांसद ओवैसी द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक फायदा लेने में लगे हैं।

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