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काली कमाई वालों पर सरकार कसेगी शिकंजा,अघोषित आय पर 200 फीसदी जुर्माना

नई दिल्ली: अब जबकि आज से 500-1000 रुपए के पुराने नोट बैंको से बदलना शुरू हो जाएंगे. बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में अब सरकार ने चेताया है कि यदि आय घोषणा में विसंगति मिली तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह जानकारी राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्विटर पर दी.salary_58021061a0a15

इस बारे में राजस्व सचिव ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 की अवधि में हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक की राशि जमा की गई तो इसकी रपट हमें मिलेगी. आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करेंगे. खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर-चोरी का मामला माना जाएगा.

इसके साथ ही अधिया ने उन छोटे कारोबारियों, गृहणियों, कलाकारों व कामगारों को बेफिक्र रहने को कहा जिन्होंने कुछ नकदी बचाकर घर में रखी हुई है. इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जांच आदि के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को 1.5 लाख या दो लाख रुपये तक की छोटी जमाओं को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह राशि तो कालाधान योग्य आय के दायरे में ही नहीं आती है. इस तरह की बचत वाले खाताधारक को आयकर विभाग द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा. आभूषण खरीदे जाने के बारे में उन्होंने कहा कि जवाहरात खरीदने वालों को पैन नंबर देना होगा.

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