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आधार और पैन के बाद बैंक ने दिए निर्देश, 30 जून तक ये दस्तावेज जमा न करने पर खाता होगा सीज

bank-rush1-1देहरादून| अगर बैंक में आपका खाता है और खाते के साथ मोबाइल नहीं जुड़ा है तो आपका एकाउंट बंद हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से बैकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वह अपने खाताधारकों के मोबाइल नंबर और पैन नंबर जरूर लें। जिन खातों में मोबाइल नंबर और पैन नहीं जुड़ा होगा, उनका संचालन 30 जून के बाद रोक दिया जाएगा।

बैंक खातों में आधार अनिवार्य करने के बाद अब पैन नंबर जोड़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बैंकों के लिए यह भी जरूरी कर दिया गया है कि वह हर ग्राहक के मोबाइल नंबर से उनके खाते को जोड़ें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसा नहीं करने वाले ग्राहक अपने खातों का संचालन नहीं कर पाएंगे।

जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें बैंक में फार्म 60 भरकर देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आदेश के बाद बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को यह सूचना जारी की जा रही है, ताकि वह अगले ढाई महीने में मोबाइल नंबर के अलावा पैन कार्ड खाते से जोड़ पाएं।

सरकारी योजनाओं से जुड़े 12 हजार खातों का संचालन सिर्फ आधार लिंक नहीं होने से रोक दिया गया है। मनरेगा, समाज कल्याण की पेंशन, छात्रवृत्ति और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़े खातों को आधार लिंक नहीं करने पर इनका संचालन बंद किया गया है। आधार नंबर देने के बाद ही बैंक इन खातों में फिर से लेन-देन शुरू करवा रहे हैं।

 

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