Breaking News

आवश्यक सूचना: प्रदेश जागरण के सभी निर्गत परिचय पत्र निरस्त किये जा चुके हैं | अगस्त 2022 के बाद के मिलने या दिखने वाले परिचय पत्र फर्जी माने जाएंगे |

अभी-अभी: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा आदेश, हर परिवार को दें 60-60 लाख रुपए

supreme_court_scbaसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरदार सरोवर बांध परियोजना की चपेट में आए 193 गांवों के किसान परिवारों के लिए बड़ा फैसला सुनाया।कोर्ट ने ऐसे 681 परिवारों को जिनकी दो एकड़ की भूमि परियोजना के लिए अधिगृहित की गई, ऐसे हर परिवार को 60 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया। साथ ही पहले मुआवजा पा चुके 1358 परिवारों को 15 लाख प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजे का आदेश भी दिया।  

सीजेआई जेएस खेहर, जस्टिस एनवी रामन्ना और डीवाई चंद्रचूूड़ की पीठ ने स्पष्ट किया यदि इनमें से कुछ रकम पहले ही दी जा चुकी है तो उसे मुआवजे में समाहित माना जाएगा। 
पीठ ने यह फैसला मध्यप्रदेश सरकार व नर्मदा बचाओ आंदोलन के वकील संजय पारीख ने परियोजना के चलते विस्थापितों परिवारों के लिए पुनर्वास के लिए व्यवहारिक योजना प्रस्तुत करने के बाद सुनाया। पीठ ने मुआवजा मिलने के बाद किसानों को अपनी भूमि 31 जुलाई, 2017 तक खाली करनी होगी। इसे ना मानने पर प्रशासन उनकी भूमि पर जबरन कब्जा ले सकता है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कहा कि समझौते और शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए, न की मुआवजे के लिए, क्योंकि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाने के चलते विस्थापित परिवारों की भूमि डूब जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.