यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अवैध खनन की होगी CBI जांच
publisher
January 12, 2017
उत्तर प्रदेश में रेत के अवैध खनन और उनमें सरकारी अधिकारी की संलिप्तता की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटा दिया है। मालूम हो कि गत 28 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गत सात अक्टूबर को रोक लगा दी थी।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सीबीआई जांच पर लगाई की रोक को हटाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। गत अक्टूबर महीने में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यह साफ किया था कि उसका आदेश हाईकोर्ट को सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर गौर करने से नहीं रोकेगा।
पीठ ने कहा था कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा था उत्तर प्रदेश में खनन को पट्टे पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके सरकार पट्टे पर दे रही है।
वर्ष 2012 से अब तक यूपी के75 जिलों में 149 खनन लीज जारी किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर पेश वरिष्ठï अनिल दीवान की दलील थी कि इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बावजूद इसकेहाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए।
2017-01-12